एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड

 

संचालन

·         प्रारंभ 09 अगस्त, 2019

·         नोडल मंत्रालय: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

·         कार्यान्वयन एजेंसी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

 

उद्देश्य

·         सभी राज्यों/कें. शा.प्र. के सहयोग से IMPDS के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना ।

·         NFSA. 2013 में शामिल लाभार्थियों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करना।

·         प्रवासी मजदूरों को किसी दूसरे राज्य में सब्सिडी पर राशन उपलब्ध कराना।

 

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

·         स्थापना- 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत

·         प्राथमिक कार्य- अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, त्रिकी, भंडारण, परिवहन, आपूर्ति व वितरण करना।

·         मुख्य उद्देश्य किसान को उसकी उपज का सही मूल्य (MSP) दिलाना तथा उपभोक्ताओं को तय कीमतों पर खाद्यान्न सुनिश्चित करना।

 

वर्तमान स्थिति (जनवरी, 2023 तक)

·         छत्तीसगढ़ और असम (क्रमश: फरवरी और जून 2022 ) के जुड़ने के साथ ही सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू

·         लगभग 80 करोड़ NFSA लाभार्थी अर्थात् देश की लगभग 100% NFSA आबादी शामिल

·         अब तक योजना के तहत 93 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज 177 LMT से अधिक खाद्यान्न वितरित

·         100% राशन कार्ड के आँकड़े डिजिटल

·         99.5% से अधिक राशन कार्ड आधार से लिंक

·         वर्ष 2022 के दौरान लगभग 40 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज

·         योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लीकेशन शुरू

 

कुछ प्रमुख तथ्य

·         राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य

·         प्रमाणीकरण के आधार पर डाटा सत्यापन

·         प्रत्येक FPS में ई-प्वाइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण

·         NFSA, 2013 के तहत खाद्य सब्सिडी का पूर्ण कार्यान्वयन PDS के तहत

·         IMPDS पोर्टल के तहत सभी खरीद दर्ज

·         लाभार्थी, देश के किसी भी राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज ( subsidized) प्राप्त करने के हकदार

·         FCI के माध्यम से योजना लागू

·         नया राशन कार्ड बनवाने, नया नाम जुड़वाने आदि के लिये ग्राम पंचायत या सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

·         ऑफलाइन आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन को सत्यापित कर खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा, आवेदन सही व पूर्ण होने पर राशनकार्ड जारी

·         संबंधित शिकायत ग्राम पंचायत खंड पंचायत, जिला पंचायत, कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी के समक्ष मुख्य